Friday, March 28, 2025
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अगर आधार से लिंक नहीं किया तो भी 1 जुलाई से अवैध नहीं होगा आपका PAN CARD

SI News Today

आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख खत्म होने में अब मात्र एक दिन बचा है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जबर्दस्त ट्रैफिक है। कुछ लोगों का कहना है कि आधार कार्ड  की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। यह सब UIDAI की वेबसाइट पर ज्यादा ट्रेफिक की वजह से हो रहा है। हालांकि.  www.incometaxindiaefiling.gov.in पर काम आसानी से हो रहा है। लेकिन आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उसपर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आने में भी काफी वक्त लग रहा है। अगर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को किसी वजह से लिंक नहीं करवा पाते तो फिर आपका पैन कार्ड दिसंबर 2017 में अवैध हो सकता है। इसके अलावा एक जुलाई से एक और नया नियम लाया गया है जिसके अंतर्गत पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी हो गया है। 2.16 करोड़ आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा चुका है।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर एक जुलाई से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट आधा सच और आधा झूठ है। दरअसल 1 जुलाई से पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी है। इसके बाद जिन पैन नंबर्स को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया होगा वो पैन कार्ड अपने आप से अवैध नहीं होंगे। केन्द्र सरकार एक बार फिर से एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद भी अगर पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं गया तब जाकर आपका पैन अवैध हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अब तक इस तारीख की घोषणा नहीं की है। इस लिहाज से मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही ये खबर की अगर एक जुलाई तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन अवैध हो जाएगा, गलत है।

एक जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो गया है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर उनकी सालाना आय आयकर स्लैब से कम है तो भी उन्हें पैन और आधार लिंक करना चाहिए। आपको बता दें कि अपने पैन कार्ड की वैधता बनाए रखने के लिए आपको पैन और आधार लिंक करवा लेना ही चाहिए क्योंकि अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भविष्य में कभी ना कभी इसे आधार से लिंक करवाना ही पड़ेगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर मामूली प्रक्रियाएं पूरी कर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। 1 जुलाई से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इन दो सरकारी दस्तावेजों का लिंक होना जरूरी है।

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