Friday, April 19, 2024
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लोकसभा से पास हुआ मेटर्निटी लीव बिल, वर्किंग वुमेन को 6 महीने तक मिलेगी छुट्टी

SI News Today

लोकसभा में गुरुवार को वर्किंग वुमेन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया नया मेटर्निटी लीव बिल (संशोधन)  पास हो गया है. इस बिल के पास हो जाना जॉब करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी-खासी राहत लेकर आया है.

अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को प्रेग्नेंसी के लिए या तो जॉब छोड़नी पड़ती है या फिर दोबारा ऑफिस जॉइन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि इस बिल में मेटर्निटी लीव को 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक (6 महीने) करने की बात कही गई है.

जानिए क्या-क्या बदल देगा ये नया मेटर्निटी लीव बिल:

1. इस बिल में स्पष्ट कहा गया है कि फिलहाल वर्किंग वूमेन को 12 वीक की जो मेटर्निटी लीव दी जाती है वो नाकाफी है और इससे उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरे प्रभाव देखे जा रहे हैं. ऐसे में इन छुट्टियों को बढ़ाकर 26 वीक कर देना चाहिए.

2. कई बार प्रेग्नेंसी के दौरान मुश्किलें आने के बाद महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर महिलाएं मेटर्निटी लीव ख़त्म होने के बाद भी कुछ वक़्त घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करना चाहती हैं तो उन्हें ये सुविधा देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी.

3. तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिल में शामिल है वो बच्चों की देखभाल से जुड़ी है. अक्सर छोटे बच्चे की देखभाल के चलते महिलाओं को ऑफिस और घर दोनों जगह एक्स्ट्रा काम का बोझ उठाना पड़ता है जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है. इस बिल के पास होने के बाद 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में क्रेच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा. महिलाएं काम बीच में छोड़कर कम से कम चार बार बच्चों से मिलने क्रेच में भी जा सकेंगी. इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी महिलाओं की समस्याएं कम होंगी.

गौरतलब है कि भारत में अभी तक मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2016 के मुताबिक ही महिलाओं को मेटर्निटी लीव दी जा रहीं थीं. इस बिल में सुधार के लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी. लोकसभा में आज ये नया बिल पेश करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने भी कहा कि गर्भावस्था में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है.

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