Saturday, April 20, 2024
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कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को करारा तमाचा

SI News Today

कुलभूषण जाधव केस में भारत की बड़ी जीत हुई है। नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट अॉफ जस्टिस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने कहा कि भारत को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव पर पाकिस्तान का दावा मायने नहीं रखता। कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध हैं और उसे इस मामले में फैसला सुनाने का हक है। कोर्ट ने कहा कि भारत ने वियना संधि के तहत अपील की है और संधि के तहत राजनयिक मदद दी जानी चाहिए थी। इससे पहले ICJ ने इस मामले में 15 मई को भारत और पाकिस्तान दोनों की दलीलें सुनी थी। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव केस की पैरवी की थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के आरोपों को गलत बताया था और कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई की मांग की थी।

बता दें कि कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर हैं। और वे बिजनेस के सिलसिले में ईरान गये थे। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान-ब्लूचिस्तान के पास से कुलभूषण जाधव को किडनैप कर लिया और उन्हें पाकिस्तान में भारत का जासूस करार दे दिया। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गयी। पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के लिए काम कर रहा थे।

भारत ने आठ मई को इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर कर कुलभूषण जाधव मामले में न्याय की मांग की थी। भारत का आरोप है कि जाधव से राजनयिक संपर्क के लिए 16 बार आग्रह किया गया, जिसे पाकिस्तान ने हर बार ठुकरा दिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का यह रवैया वियना संधि का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाये जाने में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाये थे।

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