Friday, April 19, 2024
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जाधव मामले में PAK को पड़े ये चार तमाचे….

SI News Today

कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी. इस मामले में भारत को बड़ी जीत मिली है. अपना फैसला पढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस रोनी अब्राहम से पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दा खोल दिया. कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट के अगले आदेश तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है.

पाकिस्तान के मुंह पर इंटरनेशनल कोर्ट में ये चार बड़े तमाचे लगे हैं…

1. राजनयिक मदद का आदेश

– पाकिस्तान ने दावा किया था कि यह राजनयिक मदद का मामला नहीं है.

– इंटरनेशनल कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राजनयिक मदद का मामला है, भारत को इसके तहत कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मिलनी चाहिए.

2. फांसी पर रोक

– पाकिस्तान की फौजी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी थी.

– वहीं, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि उसके आखिरी फैसले से पहले पाकिस्तान जाधव को फांसी नहीं दे सकता है.

3. जासूस नहीं है जाधव
– इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताया था.
– लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ किया है कि कुलभूषण जाधव के जासूस होने के सबूत नहीं हैं.

4. विएना संधि

– पाकिस्तान ने अपनी दलील के समय ये कहा था कि इस मामले में विएना संधि लागू नहीं होती है.

– वहीं कोर्ट ने कहा कि भारत की ओर से जो भी तर्क दिये हैं वह पाकिस्तान से काफी मजबूत हैं. जो कि यह साबित करते हैं कि यह मामला विएना संधि के तहत ही आता है.

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