Saturday, April 20, 2024
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कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोल सेक्रेटरी समेत 3 अफसर दोषी

SI News Today

नई दिल्ली. स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव समेत 3 अफसरों को दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई जज भरत पाराशर ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। जिन अफसरों को दोषी करार दिया गया है, उनमें पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और पूर्व डायरेक्टर केसी सामरिया शामिल हैं। कोर्ट ने इनको सजा सुनाने के लिए 22 मई की तारीख तय की है। कंपनी और उसके एमडी भी दोषी करार…
– न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह मामला मध्यप्रदेश में थेसगोरा-बी रूद्रपुरी कोल ब्लॉक का KSSPL प्राइवेट कंपनी को आवंटन में कथित तौर पर की गई अनियमितताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने इन अफसरों के अलावा KSSPL कंपनी और इसके एमडी पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी करार दिया है। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को आरोपों से बरी कर दिया गया।
– जब घोटाला सामने आया था, तब क्रोफा कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे जबकि सामरिया उस वक्त मंत्रालय में कोल ब्लॉक आवंटन के डायरेक्टर थे।
कंपनी पर क्या हैं आरोप?
– मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोल ब्लॉक के लिए KSSPL की तरफ से फाइल एप्लिकेशन अधूरी थी। इस एप्लिकेशन को मंत्रालय खारिज कर देता क्योंकि यह जारी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं थी। सीबीआई ने यह आरोप भी लगाया कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि मप्र सरकार ने इस कंपनी को कोई कोल ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी। हालांकि कंपनी के वकील ने आरोपों को गलत बताया।
यूपीए सरकार में 2 साल कोयला सचिव थे गुप्ता
– कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले में आरोप तय किए थे और कहा था कि पूर्व कोयला सचिव गुप्ता ने इस बारे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा। गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन में कानून का वॉयलेशन (उल्लंघन) किया और भरोसे को भी तोड़ा। गुप्ता के खिलाफ 8 अलग-अलग चार्जशीट दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन सभी मामलों के ज्वाइंट ट्रायल की अपील खारिज कर दी थी।
– 2008 में रिटायरमेंट से पहले गुप्ता कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2 साल तक कोयला सचिव रहे थे। इन्होंने कोल माइनिंग राइट्स के 40 मामलों को मंजूरी देने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी।
मनमोहन सिंह ने दी थी मंजूरी: गुप्ता
– गुप्ता पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सीबीआई कोर्ट में कहा था कि वह जमानत पर बाहर रहने के बजाए जेल में रहकर ट्रायल का सामना करना चाहेंगे क्योंकि वह अब अपने कानूनी बचाव का खर्च नहीं उठा सकते। गुप्ता ने कहा था कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया था कि ऊपर वाला उन्हें जेल में रखना चाहता है। हालांकि बाद में उन्होंने जमानत रद्द करने के लिए दी गई अपनी एप्लिकेशन वापस ले ली थी।
– गुप्ता ने कोर्ट में यह दावा भी किया था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें फाइनल अप्रूवल दिया था। हालांकि सीबीआई ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि डॉ. सिंह (उस वक्त इनके पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था) को इस मामले में अंधेरे में रखा गया था।

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