देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू हो गया। इसके बाद आपका नया बिल कैसा दिखेगा यह भी सामने आ गया है। बिग बाजार के मालिक किशोर बिरयानी ने एक फोटो ट्वीट की। लेकिन बाद में उन्होंने वह बिल डिलीट कर दिया। फोटो एक बिल की है जो कि जीएसटी लागू होने के बाद काटा गया है। फोटो को शेयर करते हुए किशोर बिरयानी ने लिखा, ‘बिग बाजार में देश की पहली जीएसटी रसीद काटने पर मुझे गर्व हो रहा है।’ बिरयानी बिग बाजार स्टोर्स के मालिक हैं। शहरों में रहने वाली आबादी को बिग बाजार के बारे में पता है। इसके काफी विज्ञापन भी आते हैं। लगभग हर मॉल में इसका स्टोर मिल जाएगा। शुक्रवार (30 जून) की रात को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लागू किया। इसके लिए रात 12 बजे कार्यक्रम हुआ जिसमें जीएसटी को लागू करने के लिए पीएम और राष्ट्रपति ने मिलकर एक बटन दबाया।
क्या है जीएसटी? भारत में आम नागरिकों पर दो तरह के टैक्स लगते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स “वस्तु एवं सेवा कर” लगाया जाएगा। दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है।
जीएसटी में किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स? जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में विभाजित किया है। जीएसटी परिषद ने 12011 वस्तुओं को इन चार वर्गों में रखा है। आम जनता के लिए उपयोगी करीब 80 वस्तुओं पर शून्य टैक्स (कर मुक्त ) लगेगा। सिगरेट, शराब और पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल इत्यादि) को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है।
इनपर नहीं लगेगा कोई टैक्स– जूट, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजा फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप पेपर, मुद्रित किताबें, अखबार, चूड़ियां, हैंडलूम, अनाज, काजल, बच्चों की ड्राइंग, कलर बुक इत्यादि। एक हजार रुपये से कम कीमत वाले होटल और लॉज इत्यादि।