नई दिल्ली! दिल्लीहाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई संबंध टूटता है तब महिलाएं आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप करार दे देती हैं। हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में सरकारी अधिकारी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए यह बात कही। जस्टिस प्रतिभा रानी ने इस मामले में 29 वर्षीय महिला की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था। महिला ने अपने पति के खिलाफ शादी से पूर्व किए गए रेप केस में मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी।
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