Friday, March 29, 2024
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अभद्र व्यवहार करने वाले हवाई यात्रियों पर लगेगी पाबंदी..

SI News Today

अब हवाई यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर पूरी उम्र तक का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तीन श्रेणियों की सिफारिश की है जिनमें अलग-अलग अवधि वाला उड़ान प्रतिबंध होगा। अभद्र व्यवहार की पहली श्रेणी के तहत मौखिक रूप से उत्पीड़न करने का मामला आएगा और इसके लिए तीन महीने का उड़ान प्रतिबंध होगा। दूसरी श्रेणी के तहत शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला आएगा जिसमें छह महीने का उड़ान प्रतिबंध होगा। जबकि तीसरी श्रेणी के तहत जानलेवा व्यवहार आएगा और इसमें दो साल या बिना किसी सीमा के इससे अधिक अवधि का प्रतिबंध होगा।

सरकार का यह कदम पिछसे एक अरसे में हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर आया है। एक मामले में शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ द्वारा एअर इंडिया के कर्मचारी के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार भी शामिल है। उन्होंने बिजनेस क्लास सीट न मिलने पर कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। इस मामले की गूंज संसद तक पहुंची थी और बाद में सांसद के कथित तौर पर खेद जताने पर मामला निपटा। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही हैदराबाद में तेलुगु देशम सांसद ने एक निजी एअर लाइन के स्टाफ से दुर्व्यवहार किया और उन पर पाबंदी की कार्रवाई हुई। इनके अलावा इस साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनके बाद विमानन मंत्रालय को पाबंदियों के बारे में सोचना पड़ा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने ही बड़े ओहदे में हो, कानून से ऊपर नहीं है। बहराहाल मंत्रालय बाकी द्वारा बनाए गए तंत्र के अनुसार विमान के पायलट इन कमांड द्वारा किसी यात्री के बारे में शिकायत किए जाने के बाद एयरलाइन की आंतरिक समिति मामले की जांच करेगी और 30 दिन की अवधि के भीतर प्रतिबंध की अवधि पर फैसला करेगी। अगर समिति इस अवधि में फैसला देने में विफल रहती है तो यात्री उड़ान के लिए स्वतंत्र होगा।

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