रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉप लेवेल के दो अधिकारियों को कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुड़गांव पुलिस ने सात साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में रेयान ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन्स के रिजनल हेड फ्रांसिस थॉमस और एचआर हेड जैस थॉमस को रविवार (10 सितंबर) को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने आज (सोमवार, 11 सितंबर को) उन्हें गुड़गांव के सोहना कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से इन दोनों अफसरों को तीन दिन की रिमांड पर लेने का अनुरोध किया था ताकि उनसे मामले में पूछताछ की जा सके लेकिन कोर्ट ने दो दिनों की रिमांड मंजूर की।
इन लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति या संस्था की निगरानी में अगर किसी बच्चे के साथ निर्मम अपराध होता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होती है। पुलिस ने इस मर्डर केस में आईपीसी की धारा 34 भी जोड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 201 (साक्ष्य मिटाने या गुनहगार को बचाने के उद्देश्य से गलत सूचना देने) भी जोड़ने की मांग की है।
बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके वसंतकुंज स्थित रेयान स्कूल की पानी टंकी में एक बच्चे की डूबकर हुई मौत मामले में भी फ्रांसिस थॉमस इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पिछले साल 30 जनवरी को देवांश मीणा नाम का एक बच्चा स्कूल से गायब हो गया था, बाद में उसी दिन उसकी लाश पानी की टंकी में मिली थी। तब दिल्ली पुलिस ने फ्रांसिस को नामित किया था। फ्रांसिस ही उस स्कूल में प्रशासनिक देखरेख और सिविल कार्यों की देखरेख करता था।