Sunday, March 24, 2024
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दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को राहत, ED और केंद्र से मांगा जवाब…

SI News Today

दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार (9 मार्च) को अंतरिम राहत प्रदान कर दी. कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं. न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट नेयह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा. सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. अदालत ने धन शोधन मामले में समन जारी किये जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.

कार्ति चिदंबरम को गुरुवार (8 मार्च) को उच्चतम न्यायालय ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये कहा था कि वह किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाये. इसके बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. वहीं दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति के सीए एस भास्कररमण की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी. इस मामले में भास्कर रमण को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुनील राणा ने कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की.

सीबीआई ने 28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे से कार्ति को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के आरोप का प्रतिवाद करते हुए कार्ति ने अपनी जमानत याचिका में यह दावा किया कि उन्होंने कभी भी गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं की. इससे पहले, अदालत से उन्होंने सीबीआई पर यह आरोप लगाते हुए जमानत मांगी थी कि सीबीआई उनके पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से केंद्र के इशारे पर काम कर रही है. पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिली थी.

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