Friday, March 29, 2024
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दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी बड़ी राहत! दी जमानत…

SI News Today

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को स्‍वीकार कर लिया.

कार्ति और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस पी गर्ग द्वारा 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सीबीआई ने कार्ति को राहत दिए जाने का विरोध किया था. एजेंसी ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह एक‘‘ प्रभावशाली’’ व्यक्ति हैं.

कार्ति के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि सीबीआई ने न तो किसी लोक सेवक से पूछताछ की और ना ही उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया है.

कार्ति के वकीलों ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों से इंकार किया था और कहा था कि जब सीबीआई ने हिरासत में लेकर उनसे और पूछताछ की मांग नहीं की है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए.

कार्ति को पिछले साल 15 मई को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ब्रिटेन से लौटने पर सीबीआई द्वारा 28 फरवरी को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया था. उन पर उनके पिता के केन्द्रीय वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेशों से करीब 305 करोड़ रुपये का कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप है.

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