जोधपुर की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में गुरुवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया. अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोपी अन्य कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम तथा एक स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को‘‘ संदेह का लाभ’’ देते हुए बरी कर दिया.
सीजेएम ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की अत्यंत गंभीरता देखते हुए फैसला दिया है. उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा, “सैफ अली खान मौके पर थे लेकिन अपराध नहीं किया. ये साबित नहीं हुआ कि सैफ ने सलमान को उकसाया. संदेह के लाभ के वजह से सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम को बरी किया गया. अभिनेताओं को देखकर आम लोग भी वैसा करते हैं.”
उधर, सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस वाहन में जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया. चूंकि सलमान को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए ऊपरी अदालत में अर्जी देनी होगी. सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है. इससे पहले वह कुल 18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष 1998, 2006 और2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं.
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान को पांच साल कारावास और10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव( संरक्षण) कानून के प्रावधान9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है.
सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया. यह घटना‘ हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्टूबर 1998 की है. काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे थे. फैसला सुनाए जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे. कुछ के परिजन भी साथ आए थे.