Thursday, March 28, 2024
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सालभर में नाबालिग से रेप के 64,138 हुए केस! POCSO एक्ट से आएगा बदलाव…

SI News Today

कठुआ गैंगरेप को लेकर देशभर में हुए विरोध के बाद बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट के नियम में बदलाव करते हुए उसे और कड़ा कर दिया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा देने संबंधी एक अध्यादेश को बीते 21 अप्रैल को मंजूरी दे दी. रविवार को बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए. लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताजा आंकड़े नाबालिग से रेप पर मौत की सजा पर सवाल उठाते हैं.

खबर के मुताबिक, पॉक्सो एक्ट के तहत साल 2016 में कोर्ट के सामने 64,138 रेप केस सामने आए, इन में से सिर्फ 1869 मालमों में ही सजा सुनाई जा सकी. महिलाओं और बच्चों से रेप के जो मामले में पुलिस के सामने दर्ज करवाए गए उनमें से 96 प्रतिशत ऐसे केस थे जिनमें आरोपी परिवार का ही कोई सदस्या था, या दोस्त, पड़ोसी या परिचित था.

पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर संशय
इन आंकड़ों के आधार पर जानकारों का मानना है कि नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा से इस तरह के मामलों में गिरावट आएगी इसे लेकर संशय है. उनका मानना है कि फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान आने से ऐसे केस रिपोर्ट होने का आंकड़ा भी गिर जाएगा. ये जानते हुए कि आरोपी परिचित को मौत की सजा होगी पीड़िता पर शिकायत नहीं करने को लेकर और दबाव बनाया जाएगा. उसे धमकाया जाएगा. इससे पीड़िता अलग-थलग पड़ जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि शिकायत के बाद की जाने वाली कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई में तेजी और अदालत के भीतर व बाहर सक्षम वातावरण बनाने के बगैर सजा को कड़ा किया जाना किसी मतलब का नहीं है. यदि कार्रवाई में ही लंबा समय लगेगा तो फांसी की सजा भी आरोपियों में डर पैदा करने और अपराध घटाने में मददगार साबित नहीं होगा.

मौत की सजा से नहीं आता बदलाव
साल 2016 में ही पॉक्सो एक्ट जिसके तहत मामलों का निपटारा एक साल के भीतर करने का प्रावधान था, करीब 89 प्रतिशत मामले लंबित रहे. यहां तक कि निर्भया कांड में नाबालिग आरोपी को छोड़ बाकी सभी आरोपियों को फांसी दिए जाने के बाद भी गैंगरेप की घटना रुकी नहीं है.

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