Friday, April 19, 2024
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अपना बदला लेने के लिए दहेज़ के कानून का गलत इस्तेमाल

SI News Today

Misuse of dowry law to take revenge

Case No.1- शफी अहमद 

मेरे छोटे भाई को पुलिस द्वारा उस वक़्त गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने राज्य सरकार की नौकरी की जगह से लौट रहा था। हमें पता चला कि मेरी पत्नी ने 4 महीने पहले पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आरोप लगाया था कि, मैंने और मेरे भाई ने उसे सड़क पर घेर लिया और दहेज की मांग की। यह भी लिखा है कि मैंने उसे अपने हाथ से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जबकि मेरे भाई ने उसे उसके सिर पर लोहे की छड़ी के साथ मारा, जिसके बाद वह चेतना खो बैठी और उसके बाद उसे कुछ स्थानोय लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुँचाया। FIR IPC under section – 498, 307. 325 के तहत मुकदद्मा कायम कराया गया और वे सभी 3 स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में गवाही के तौर पर दर्ज कराये गए। चोट की रिपोर्ट एक स्थानीय निजी अस्पताल से है जो चोट के समय और चोट के विवरण बताती है जिसमें सिर पर घाव की गहराई, लंबाई और चौड़ाई शामिल है साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यह सारी चोटें गंभीर चोट है। जबकि इसमें किसी भी जाँच का ब्यौरा शामिल नहीं है सिर की चोट के रूप में लेबल करने से पहले एक्स रे या सीटी स्कैन की जांच और किसी भी अस्पताल में प्रवेश सहित इलाज का कोई विवरण नहीं है। इन सबूतों के आधार पर, सत्र अदालत ने मेरे भाई की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, हालांकि यह देखा गया है कि चोट रिपोर्ट विवरण के मामले में अच्छा नहीं है। अब याचिका दायर करने के बाद मुझे गिरफ्तारी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हम अपने भाई के जमानत आवेदन के लिए उच्च न्यायालय में चले गए हैं और हमारी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। मैं विशेषज्ञों से जानना चाहता था कि विशेष रूप से धारा 307 के तहत उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की संभावना कैसी है। क्या कुछ भी है, हम जमानत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मेरी शादी 2010 में हुई थी जिसके बाद उसने एक साल मेरे साथ बिताया और तब से वह अपने घर पर है, उसकी मुख्य मांग अपने माता-पिता के घर पर अलग-अलग रहना है। पिछले साल, उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक निजी शिकायत दर्ज कराया जिसमें उसने अपने पूरे परिवार के खिलाफ 498 में केस दर्ज कराया है। बाद में, उच्च न्यायालय ने मुझे छोड़कर सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ संज्ञान को रद्द कर दिया और मामला अब मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाता है। हमने RCR भी दायर किया है जिसने कई नोटिस भेजे हैं जिनके बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया है।

Case No.2- Johnny 

मैं जॉन हूं, साल 2014 में चेन्नई में विवाह हुआ था।  हमारी आपसी मतभेद के चलते हमे अलग किया गया था और मैं सभी महिला पुलिस स्टेशनों में गया और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने लड़की को बुलाया और उसने एक लिखित पत्र दिया कि मैं मुझे उसके साथ जाने में दिलचस्पी नहीं है और उसने स्टेशन के अधिकारी के सामने अपने घर से अपना पूरा सामान लिया। उसके बाद हमारे पास पिछले 2 वर्षों से कोई संपर्क नहीं रहा। दिसंबर 2016 में अचानक मुझे तेलंगाना से फोन आया पुलिस ने कहा कि -‘आपकी पत्नी ने 498A और 41D दायर किया है, आपको यहां आना होगा।’ मैंने कहा कि मैंने किसी भी सम्मन को दोबारा प्राप्त नहीं किया है, तो केवल बाद में मैंने AB ले लिया। फरवरी 2017 के बाद मैंने चेन्नई फैमिली कोर्ट में तलाकनामा भर दिया था और मुझे विवाह विच्छेदन और मारपीट के आधार वाले केस में Ex-Party से अगस्त 2017 तलाक मिल गया। लेकिन फिर भी तेलंगाना पुलिस ने मुझे एक बार परेशान किया, उन्होंने कोई परामर्श नहीं दिया। अब वे मुझे सूचित करते हैं कि आपको बुलाया जाएगा आपको अदालत में आना चाहिए, मेरी चेन्नई में शादी हो चुकी है और मेरा घर चेन्नई में है, फिर से दायर किया गए FIR में लड़की घर चेन्नई के jurdistion से बाहर है साथ ही मैं और मेरी मां अलग-अलग पते पर अलग-अलग रह रहे है। उस FIR में मैं A1 था और मेरी माँ A2 है जबकि वे एक वरिष्ठ नागरिक है और विधवा महिला है। शिकायत पूरी तरह से गलत तरीके से तैयार की गई थी कि मैं सितंबर के अंत में हैदराबाद आया था और उसे धमकी दी थी। मैं फिर स्क्वाश गया था मेरे स्क्वैश का निपटान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमे कहा गया की मैं एक परीक्षण कार्यालय नहीं हूं तथा इसके लिये आप अदालत देखें।

क्या हमारे कानून व्यवस्था का दुरूपयोग ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो बस नमूने भर है। इससे कही ज्यादा Cases ऐसे हो रहे है, जहा कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर कब भरेगा ये जख्म, जो इस तरह से दिए जा रहे है और भारत के माननीय न्यायलयों को गुमराह किया जा रहा है।

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