Charges of Rs 1 lakh on love marriage: Chhattisgarh
देश में लव मैरिज करना कई जगहों पर आज भी चुनौती वाला काम है. समाज और परंपराओं के नाम पर देश के कई हिस्सों में आज भी इसे स्वीकार नहीं किया जाता है. ऐसा ही एक केस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखने को मिला जहां अंतरजातीय प्रेम विवाह करने पर एक जोड़े को समाज से बहिष्कार करने का फैसला सुनाया गया. साहू समाज के पदाधिकारियों ने लव मैरिज करने वाले जोड़े पर एक लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बसिया गांव के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने साहू समाज के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया है. बता दें कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि था कि कोई भी वयस्क स्त्री-पुरुष अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं. कोई खाप पंचायत या सामाजिक संस्था इसके आड़े नहीं आ सकती. लेकिन लगता है कि ऐसे लोगों को कानून का कोई डर नहीं है.
फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान खाप पंचायतों के फरमान और लव मैरिज करने वाले जोड़ों पर होने वाले हमलों को न रोक पाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी जमकर फटकर लगाई थी.