Friday, March 29, 2024
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7.5 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा टैक्‍स..

SI News Today

Tax will not be paid even on 7.5 lakhs

@IncomeTaxIndia @FinMinIndia @GovtOfIndia_

नई दिल्‍ली।

अगर आप इनवेस्‍टमेंट लिमिट का पूरा इस्‍तेमाल करें तो आपको 7.5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर भी टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा। मौजूदा नियमों के तहत 2.5 लाख रुपए से अधिक की सालाना इनकम पर टैक्‍स लगता है। हम आपको बता रहे हैं कि आप 7.5 लाख रुपए की इनकम पर किस तरह से टैक्‍स बचा सकते हैं।

1. 3 लाख रु. तक की इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं
नए टैक्‍स रेट के अनुसार सालाना 3 लाख रुपए की इनकम वालों को टैक्‍सेबल इनकम पर 5% टैक्‍स देना होगा। 2.5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है। यानी सालाना 3 लाख रुपए की इनकम पर टैक्सेबल इनकम हुई 50 हजार रुपए। इस पर 5% टैक्‍स रेट के अनुसार टैक्‍स liability हुई 2.5 हजार रुपए। 3.5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 2.5 हजार रुपए टैक्‍स छूट मिली हुई है। ऐसे में अगर आप की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको जीरो टैक्‍स देना होगा।

2. 80C के तहत 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर ले सकते हैं टैक्‍स छूट
आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्‍स छूट हासिल कर सकते हैं। 80C के तहत आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्‍लेम पर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।

3. एनपीएस में 50 हजार इन्वेस्टमेंट पर पा सकते हैं टैक्‍स छूट
आप न्‍यू पेंशन सिस्‍टम यानी एनपीएस में 50 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट पर भी आप टैक्‍स छूट पा सकते हैं।

4. 2.5 लाख रुपए तक होम लोन इंटरेस्‍ट पर पा सकते है टैक्‍स छूट
अगर आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन के इंटरेस्‍ट पर 2 लाख रुपए तक टैक्‍स छूट पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको पजेशन मिल गया हो। लेकिन अगर आपने पहली बार घर लिया है तो आप 2.5 लाख रुपए तक इंटरेस्‍ट पर टैक्‍स छूट ले सकते हैं।

5. सैलरी क्‍लास, बिजनेस मैन दोनों के लिए है ये ऑप्‍शन
7.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्‍स बचाने के लिए इन ऑप्‍शंस का यूज सैलरी क्‍लास और बिजनेस मैन दोनों कर सकते हैं। इस तरह से सैलरी क्‍लास के लोग या बिजनेस मैन को 7.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा।

6. 12,500 रुपए तक की राहत सब के लिए
आयकर नियमों मे बदलाव से 12,500 रुपए तक की राहत सभी को मिली है। ऐसा शुरुआती आयकर के ब्रेकट यानी 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए के स्‍लैब में बदलाव लाने से संभव हुआ है। इस स्‍लैब में आयकर की दर को 10 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस प्रकार 2.5 से 5 लाख की आय पर अब 25 हजार की जगह 12500 रुपए ही टैक्‍स देना होगा।

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