Plastics Cup and glass with plastic carry bags in UP in July
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यूपी सरकार के आदेशानुसार 15 जुलाई से यूपी में प्लास्टिक बैग के साथ प्लास्टिक के कप और गिलास पर भी रोक लगा दी गई है क्यों की इनके इस्तेमाल से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है पर्यावरण को स्वच्छ बनाय रखने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 15 जुलाई, 2018 से सभी 653 नगर निकायों में 50 माइक्रॉन से अधिक की पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया जाएगा।
अखिलेश सरकार के दौरान ही हाईकोर्ट ने 8 नवंबर, 2015 को पॉलिथीन से बने कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने 18 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना जारी कर प्लॉस्टिक के कैरी बैग में प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से पॉलिथीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया था एक बार फिर से राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ गया है. अब देखना है क्या इस बार पूरी तरह से बंद हो पायगे कैरी बैग.
प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चलाएगा। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त मनोज कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। उपायुक्त ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक पर रोक है। कोई भी उद्योग प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें दुकानदार, थोक और खुदरा विक्रेता, फेरीवाले या फुटपाथ दुकानदार किसी भी प्रकार की सामग्री को प्लास्टिक कैरी बैग में नहीं बेच सकते। बैठक में इसके प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए रैली, सेमिनार, प्रभात फेरी, होर्डिंग आदि का सहारा लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सामग्री, दूध, दुग्ध उत्पाद की पैकेजिंग, नर्सरी के पौधों के लिए प्रयुक्त कैंटनेर को कैरी बैग नहीं माना जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त, एसडीओ, अपर जिला दंडाधिकारी, डीएफओ, नजारत उप समाहर्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए।