Shashi Tharoor gets bail from court: Sunanda Pushkar case
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में शशि थरूर को जमानत दे दी है. सेशंस कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि शशि थरूर को औपचारिक रूप से जमानत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है. शशि थरूर इस मामले में आज यानी शनिवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल की गई याचिका का विरोध किया. याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से अपील की थी कि वो इस मामले में थरूर के वकील की मदद करना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी अपील की थी पुलिस को इससे पहले की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए जाएं.
कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच और याचिका पर विचार करने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है. इससे पहले, गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी थी. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस सांसद थरूर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने थरूर के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी थी. दरअसल थरूर ने उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर केस चलाए जाने के आदेश के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.
शशि थरूर को इस बात का डर था कि 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है. शशि थरूर को 498ए के तहत भी सजा हो सकती है. बता दें कि सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी, 2014 को अपने पति शशि थरूर को भेजे ई-मेल में लिखा था कि, ‘मेरी जीने की इच्छा नहीं है. मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं.’ इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं.