You would like to give extra charge of 2% card swipe.
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आजकल डिजिटल लेन देन पर जोर दिया जा रहा है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है की वो डेबिट या क्रेडिट कार्डों से ही ज्यादा पेमेंट करे। कार्ड से पेमेंट करते वक्त कभी कभी ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतें अक्सर उपभोक्ता करते रहते है। ऑनलाइत खरीददारी करते वक्त गैर जरूरी टैक्स और सर्विस चार्ज वसूली पर सरकार से सख्त नियम बना दिए है।
डेबिट/क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मर्चेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज के नाम पर 2% एक्स्ट्रा पैसा वसूल करते हैं। मर्चेंट स्वाइप मशीन की सुविधा बैंक से लेना होता है और बैंक मर्चेंट इस मशीन के लिए किराए के रूप में कुल ट्रांसेक्शन का 2% वसूलता है। लेकिन ये चार्ज ग्राहकों पर लगाना गैर कानूनी है और ये मर्चेंट को खुद चुकाना चाहिए। इस संबंध में आरबीआई ने सितंबर 2013 में नोटिफिकेशन जारी कर नियम स्पष्ट किए थे।
https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=8461&Mode=0
RBI ने बैंकों से कहा गया है कि वे दुकानदारों के पास डमी कस्टमर भेजें और जो भी प्वाइंट ऑफ सेल्स (POS) मशीन से कार्ड स्वाइप करने पर 2% एक्स्ट्रा चार्ज की लेता है उसकी रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट में जिन दुकानदारों का नाम आता है उनकी POS मशीन सस्पेंस कर दी जाएंगी। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल जेएल नेगी कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर से दुकानदार ने कार्ड स्वाइप करने पर पैसे वसूले हैं तो इसकी शिकायत फोन या ईमेल से आरबीआई को कर सकते हैं।
https://rbi.org.in/Scripts/AboutUsDisplay.aspx?pg=BankingOmbudsmen.htm
दूसरी तरफ व्यापारियों का तर्क है कि मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) पर जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं, उस पर कार्ड स्वाइप करने पर कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन जिस प्रोडक्ट में कस्टमर बार्गेनिंग करता है और वह MOP पर नहीं होता, तो कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद हम उससे एक्सट्रा चार्ज करते हैं।