Allahabad HC demands Information about the TGT Recruitment Information Selection Board.
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29 जुलाई 2018 में कराई गई भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को देखते हुए इलाहबाद कोर्ट में परीक्षा निरस्त करके दोबारा से कराये जाने के लिए याचिका दायर की गई है जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए
राज्य सरकार व चयन बोर्ड से इस विषय में पूरी जेकरि मांगी है .यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने विजय नाथ व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका दोनों पालियों की परीक्षा में एक ही तरह के पेपर बाँटने व परीक्षा में पेपर साल्वर गैंग के शामिल होने को लेकर दी गई है तथा एक ही तरह के पेपर दोनों पालियों में बटने की संभावना को देखते हुए परीक्षा निरस्त कर दोबारा से कराई जाने की मांग को लेकर है ।
याची का यह भी कहना है कि एसटीएफ़ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि परीक्षा में साल्वर गैंग भी काम कर रहा था। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा । कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त को होगी ।