Know how the CM meets discretionary fund relief funds for serious diseases.
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मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गंभीर बिमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए आरोग्य धन की सहायता दी जाती है ताकि उनके जीवन रक्षण हेतु औषधियों और अन्य इलाज़ में होने वाले खर्चों में सहायता मिल सके. क्या आप जानते हैं इसका लाभ किनको और कैसे मिलता है? तो हम आपके लिए जानकारी के लिए यहाँ कुछ तथ्य बता रहे है ताकि यदि आपके पास इलाज के धनाभाव है तो उसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष किस प्रकार सहायक है.
निम्न दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के पटल पर जमा कराएं-
1. सर्वप्रथम इसका लाभ लेने वाले व्यक्ति का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवयश्यक है.
2. अल्प आय वर्ग, निराश्रित और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ही मान्य
3. आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा.
4. अधिकृत हॉस्पिटल द्वारा जारी इलाज़ और उसमे होने वाले खर्चों का Estimation
5. इलाज़ के दौरान डॉक्टर द्वारा दवाईओं का पर्चा
6. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता हेतु रोगी के द्वारा अपने व् अपने पारिवारिक स्थिति के व्योरे के साथ प्रार्थना पत्र
#UPCM श्री #YogiAdityanath ने गम्भीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जनपदों के 94 व्यक्तियों को 01 करोड़ 21 लाख 84 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर, हृदय, किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 9, 2018
ध्यान रखने योग्य बातें –
- लाभार्थियों में केवल कैंसर, हृदय, किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित रोगी ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- झूठा या फ़र्ज़ी तरीके से धन प्राप्त करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार को जानबूझकर धनहानि पहुँचाने के लिए कठोर और दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है.