बॉम्बे हाईकोर्ट ने एआईबी रोस्ट मामले में एक्टर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने दोनों अभिनेताओं के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. बता दें कि इन दोनों एक्टर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज की गयी एफआईआर रद्द की जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया.
बता दें कि दिसंबर 2014 के विवादास्पद कार्यक्रम एआईबी में ‘रोस्ट मास्टर’ करण जौहर ने अभिनेता रणवीर सिंह व अर्जुन कपूर का अभद्र तरीके से मजाक उड़ाया था. इस लाइव कार्यक्रम की काफी निंदा हुई थी. फरवरी, 2015 में मुंबई कोर्ट ने इन दोनों एक्टर के अलावा करण जौहर, कॉमेडी ग्रुप एआईबी, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पुलिस को दिए थे.
एआईबी रोस्ट के इस शो में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के अलावा करण जौहर भी मंच पर नजर आए थे. इस शो में मजाक के तौर पर इस्तेमाल किए गए कंटेंट पर देशभर में काफी विरोध हुआ था.