Friday, April 19, 2024
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रद्द हो गया तन्वी सेठ का पासपोर्ट और भरना पड़ेगा 5 हज़ार का जुर्माना भी

SI News Today

Cancellation of Tanvi Seth’s passport and filling up will also be fined Rs. 5,000

      

राजधानी के हाई प्रोफाइल पासपोर्ट मामले में अब निर्णायक मोड़ आ गया है। तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस और उनके पति मोहम्मद अनस सिद्दीकी का पासपोर्ट रद किए जाने की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। पासपोर्ट आवेदन के समय धार्मिक आधार पर विवाद खड़ा करने वाले दंपती पर पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। लखनऊ की तन्वी सेठ और उनके पति मोहम्मद अनस सिद्दीकी को पासपोर्ट रद करने की कार्रवाई से संबंधित नोटिस दे दिया गया है। कल क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा के लखनऊ आने पर इनका पासपोर्ट जब्त किया गया था। साथ ही गलत सूचना देने तथा हंगामा करने में इन पर पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। इनको पीयूष वर्मा ने एक नोटिस भी दे दिया है।

इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने शादी के बाद नाम बदलने के बाद किसी को भी इसकी सूचना नहीं दी। नोएडा में पिछले 11 वर्ष से निवास करने की जानकारी भी नहीं दी। इसके साथ ही तन्वी ने नोएडा की एक कंपनी में अपने कार्यरत होने की बात भी छुपाई है।

तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस ने 19 जून को नया पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था जबकि मोहम्मद अनस सिद्दीकी ने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए जमा किया था। तन्वी सेठ के नया पासपोर्ट के मामले में पुलिस ने इनके ऊपर तीन मामले निकाले हैं।

तन्वी सेठ के पासपोर्ट की जांच करने के लिए ससुराल, कैसरबाग पहुंची पुलिस व स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को उसके आवेदन में लिखे लखनऊ के पते से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। 2 घंटे की पड़ताल और तन्वी के ससुरालीजनों से बातचीत के बाद टीम खाली हाथ लौट आयी। तन्वी ने पासपोर्ट के आवेदन में जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक वह गोंडा में जन्मी हैं और कैसरबाग में नाज सिनेमाहॉल के पास चिकवाली गली झाऊलाल बाजार में रहने वाले अनस से उन्होंने शादी की है।

उन्होंने अपने आवेदन में नोएडा में रहने की बात भी लिखी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गोंडा से जांच करा ली गई है। पुलिस और LIU की टीम तन्वी की ससुराल गई थी जहां उसके ससुर ए. सिद्दीकी व अन्य सदस्य मिले। टीम ने 2 घंटे तक तन्वी के वहां रहने के साक्ष्य व दस्तावेज मांगे, लेकिन ससुरालीजन कुछ भी नहीं दे सके। पासपोर्ट अधिनियम के मुताबिक आवेदक जो पता लिख रहा है, उस पर एक साल रहना जरूरी है। तन्वी ने कैसरबाग स्थित ससुराल का पता दिया है लेकिन वह एक साल से वहां नहीं रह रही हैं। यह आधार उनका पासपोर्ट खारिज करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही गलत सूचना देने तथा हंगामा करने में इन पर पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। गलत जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

 

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