Friday, March 29, 2024
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रामपाल पर आया बड़ा फैसला, हिसार में धारा 144 लागू

SI News Today

Rampal’s big decision, Section 144 applicable in Hisar.

 

हिसार के सतलोक आश्रम मामले में सेंट्रल जेल -2 में बंद बाबा रामपाल के खिलाफ फैसला कड़े सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुनाया जाना है. सेंट्रल जेल-1 में ही बने स्पेशल कोर्ट बनायीं गयी है. रामपाल के समर्थक किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगाड़ पाए इसके लिए हिसार और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से हिसार आने वाली ट्रेनों का संचालन और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी है.

पुलिस प्रशासन ने अभी से ही सभी तैयारियां करते हुए पुलिसकर्मियों को जगह-जगह तैनात कर दिया है। इसके अलावा आरएएफ की पांच कंपनियों को हिसार बुला लिया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां मांगी हैं। प्रदेश सरकार ने हिसार में पांच कंपनियों की तैनाती करने की बात मान ली है। प्रदेश सरकार ने बाहरी जिलों से भी पुलिस बल यहां भेजा है।

हिसार में बनी इस विशेष कोर्ट में जज ने बाबा रामपाल को हत्या के 2 मामलों में दोषी करार दिया है। इनके ऊपर आरोप रहा है कि रामपाल के आश्रम में कई साध्वियां गर्भवती हो गयीं थी। बाबा रामपाल पर हरियाणा पुलिस ने FIR नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत हत्या, दंगा और अन्य कई मामले दर्ज कर कोर्ट में अगस्त 2017 में पेश किया था। मगर कोर्ट ने FIR नंबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसका फैसला आज होना था।

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