यदि आप एक ऐसे जगह से सड़क पार करते हैं जहां कोई जेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल नहीं है और आपकी किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो आप ड्राइवर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दरअसल, एक मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि युवक जहां से सड़क पार कर रहा था वहां बेशक कोई सिग्नल या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं रहा हो, लेकिन इस आधार पर ड्राइवर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल वाल्मिकी (26) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि युवक जहां दौड़ रहा था, वहां उसने जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने कहा कि हाजी अली पर एनएससीआई के बाहर सड़कें हमेशा व्यस्त रहती है। इसके बावजूद युवक ने सड़क नियमों का पालन नहीं किया। लिहाजा, ड्रावर को दोषी नहीं ठहाराया जा सकता है।
मामले की सुनवाई मार्च 2013 में अदालत में हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि यह घटना 23 अक्टूबर 2012 की शाम की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह ने कहा कि वो अपनी बहन और छोटे भाई के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार में गए थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क पार की और एक गाड़ी ने उनके भाई को टक्कर मार दी।
बहन साक्षी ने कोर्ट को बताया कि टक्कर लगने से बच्चा बेहोश हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ दूरी पर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मगर उसने कोई मदद नहीं की। सभी लोग वहां तमाशबीन खड़े थे। भाई ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पीड़ित को पास के अस्पताल में पहुंचाया।