Monday, April 28, 2025
featuredदेश

नहीं बढ़ी है PAN से आधार जोड़ने की मियाद, आज आखिरी तारीख…

SI News Today

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख पर लोगों के बीच अभी भी संशय बरकरार है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल सेक्टर स्कीम से जुड़ी चीजों के लिए पैन कार्ड से या बैंक से आधार लिंक कराने की तारीख दिसंबर तक बढ़ाई गई है, जबकि आईटीआर दाखिल करने या अन्य गैर सामाजिक योजनाओं के लिए पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, आज (31 अगस्त को) वित्त मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि गैर सामाजिक योजनाओं के लिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ाई जाय या नहीं। फिलहाल आज (31 अगस्त) ही आखिरी तारीख है।

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए(2) के तहत 01 जुलाई 2017 तक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास पैन हो उन्हें आधार से लिंक कराना अनिवार्य है या जो पैन बनाने को इच्छुक हों उन्हें आधार नंबर देना अनिवार्य है। हालांकि, आधार को सभी योजनाओं से जोड़ने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और नवंबर में उस पर सुनवाई होनी है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इसमें भी ढील दे सकती है। वैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कल्याणकारी योजनाओं जैसे गैस सब्सिडी लेने या मनरेगा के तहत मजदूरी लेने या छात्रवृति लेने जैसी योजनाओं के लिए बैंक से आधार लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

अगर आपने भी अभी तक अपने आधार के पैन से लिंक नहीं किया है तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाकर देख पाएंगे कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है तो ठीक है, अगर वह लिंक नहीं है तो यहां क्लिक करके जानें कि उसे कैसे लिंक करना है।

SI News Today

Leave a Reply