Friday, April 19, 2024
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कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं: जस्टिस कर्णन

SI News Today

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सी एस कर्णन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को बहाल किए जाने की अपील की। कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य बहाल करने से इंकार किया और उन्हें अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें चार सप्ताह का वक्त दिया।

प्रधान न्यायाधीन जे एस खेहर के नेतृत्व में सात न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुझाव दिया कि न्यायमूर्ति कर्णन अगर मानते हैं कि वह जवाब देने के लिए मानसिक तौर पर चुस्त दुरस्त नहीं हैं तो वह मेडिकल रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। न्यायमूर्ति कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र दिखाने की जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति कर्णन ने अपनी न्यायिक शक्तियों की बहाली न किए जाने का विरोध किया और कहा कि वह अगली सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं संवैधानिक पद भी संभाल रहा हूं। मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है और मेरा पक्ष सुने बिना ही मेरा काम मुझसे ले लिया गया।

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