Thursday, March 28, 2024
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के व‍िधायक ने क‍िया गाड़ी से लाल बत्‍ती हटाने से इनकार, पूछा- कौन से कैबिनेट का फैसला है?

SI News Today

बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक विधायक ने लाल बत्ती हटाने से इनकार कर दिया। पटना जिले के मनेर विधान सभा से राजद विधायक भाई वीरेन्द्र जो विधान सभा में निवेदन समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लाल बत्ती हटाने के मुद्दे पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि लाल बत्ती पर केन्द्र सरकार का बनाया हुआ नियम हम नहीं मानेंगे। हमारी सरकार अगर इस पर कोई कानून बनाएगी तो हम उसका पालन जरूर करेंगे। उन्होंने मीडिया से ही पूछा कि आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं, वह फैसला किस कैबिनेट का है?

दरअसल, केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक आज (1 मई, 2017) से लाल बत्ती लगाने पर रोक लग गई है। 19 अप्रैल को केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने व्हीकल एक्ट में संशोधन किया था जिसके मुताबिक देश में वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी लाल-पीली और नीली बत्तियों के इस्तेमाल पर 1 मई 2017 से रोक लगाने को मंजूरी दी गई थी। इस नियम के मुताबिक अब हर तरह की वीआईपी गाड़ियों पर लाल, पीली और नीली बत्ती का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री उनकी गाड़ियों से लालबत्ती हट जाएगी। इस नियम के दायरे में ब्यूरोक्रेट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज समेत सभी वीवीआईपी शामिल हैं।

नए नियम के मुताबिक 1 मई से केंद्र या राज्य कहीं भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस) में नीली बत्ती लगाने की छूट दी गई है। यानी अब अगर किसी भी गाड़ी पर लाल, नीली या पीली बत्ती लगी हुई मिली तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकेगा। इसमें  बत्ती उतारने के अलावा 3000 रुपए तक का जुर्माना भी शामिल है।

गौरतलब है कि बिहार में लाल बत्ती हटाने के खिलाफ पिछले दिनों नीतीश सरकार के और कई मंत्रियों ने भी बयान दिया था। उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया ने भी लाल बत्ती हटाने से इनकार कर दिया था।

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