Friday, March 29, 2024
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हाईवे पर शराब की दुकानों पर आज होगा फैसला

SI News Today

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब की दुकानें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर बनाने के आदेश के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद आदेश सुनाया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा, ‘हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन हम अपने लिए भी कुछ समय लेना चाहते हैं हमें एक विचारपूर्ण निर्णय लेना है।’

कोर्ट केरल, तमिलनाडु, पंजाब, पुड्डुचेरी, तेलंगाना और आल असम लिकर वेंडर्स एसोसिएशन आदि की समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इनमें उन्होंने शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

इन याचिकाओं में कहा गया है कि अदालत का 15 दिसंबर का आदेश आंकड़ों और शोध पर आधारित नहीं था। इस आदेश से सरकारों को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम आपके राजस्व की कमाई में बाधा नहीं बनेंगे लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने से कोई आदमी मरता है तो सोचिए उसके परिवार का क्या होगा। हम राजस्व के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप हमें विकल्प बताइए। हम इन हितों में संतुलन करना चाहते हैं। कोर्ट इस बात पर भी फैसला देगा कि हाईवे पर यदि कोई होटल है तो उसमें शराब परोसी जा सकती है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जनहित याचिकाओं के आधार पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हर वर्ष 1.42 लाख लोगों की मौत होती है।

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