For admission to MBBS from abroad, NEET will not be mandatory.
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विदेश में MBBS में दाखिला लेना होगा आसान क्योकि अब राष्ट्रीय पत्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) को पास करना अनिवार्य नहीं होगा । दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस । रविंद्र भट्ट व न्याय मूर्ति एके चावला की पीठ ने उस अधिसूचना को ख़ारिज कर दिया है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) ने दाखिल किया था । जिसके तहत बिना NEET की परीक्षा पास किये विदेश में दाखिला नहीं मिलेगा । HC ने आदेश दिया की विदेश में दाखिला लेने वाले छात्रों को राहत दी जाये। बता दे की छात्रा पारुल भटनागर, अमृता शंकर व शाहुल हमीद ने वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में MCI द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा विदेश में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था ।
याचिकाकर्ता पारुल ने वर्ष 2017 व 2018 में नीट परीक्षा दी थी। जिसमे वो वर्ष 2017 में तो पास हुई थीं, लेकिन 2018 में फेल हो गई थीं। 2018 में जब उन्होंने विदेश में MBBS में दाखिला लेने के लिए उन्होंने MCI से अनुमति मांगी तो यह कहते हुए इन्कार कर दिया गया कि बगैर नीट पास किए वह विदेश में MBBS में दाखिला नहीं ले सकतीं।
याचिकाकर्ता के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि MCI की अधिसूचना के बारे में छात्रों को जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि MCI की अधिसूचना के अनुसार अगर किसी ने नीट के लिए आवेदन नहीं किया है तो वह विदेश में दाखिला ले सकता है, लेकिन अगर आवेदक नीट में फेल हुआ है तो वह विदेश में MBBS में दाखिला नहीं ले सकता। सुनवाई के बाद दो सदस्यीय पीठ ने MCI की अधिसूचना को खारिज करते हुए NEET पास किए बगैर भी विदेश में MBBS में दाखिला लेने की छूट दे दी।