Friday, April 18, 2025
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Pan Card से आधार कार्ड लिंक करने के लिए सिर्फ 2 दिन और…

SI News Today

Pan Card Link Aadhar Card: सरकार ने टैक्स देने वालों के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोपनीयता के फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है। सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य लाभों का फायदा उठाने के लिए आधार की जरूरत होगी।

आधार नया बैंक खाता खोलने, मोबाइल नंबर लेने से लेकर गैस सब्सिडी लेने तक के लिए जरूरी है। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। लिंक उस अधिनियम और कानून के तहत जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पैन कार्ड को आधार से आसानी से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है।

ऐसे करें लिंक Pan Card with Aadhar Card:
स्टेप 1: सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां दिए गए Link Aadhaar लिंक पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुल जाएगी।

स्टेप 2: नई विंडो में आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा। यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी। अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे।

स्टेप 3: सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।

टैक्स नहीं देते हैं तो क्या?: कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर उनकी आय टैक्स लिमिट से नीचे है तो भी क्या उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास पैन और आधार है, तो इसे लिंक करना जरूरी है नहीं तो आपका पैन कार्ड एक तय तारीख के बाद अवैध हो जाएगा यानि सरकार द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

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