Thursday, March 28, 2024
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SC ने सैरीडॉन, प्रिट्रान और डार्ट ड्रग्स पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया, अब हो सकेगी इनकी बिक्री

SI News Today

SC removes restrictions on Saridon, Piriton and dart drugs, Now it’s possible to sell them

  

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सैरीडॉन, प्रिट्रान और डार्ट ड्रग्स पर लगे रोक को हटा दिया है. अब इन दवाओं की बिक्री की जा सकेगी. कोर्ट ने यह फैसला दवा निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, ये तीनों दवाएं 328 दवाओं की उस लिस्ट में शामिल हैं जिनपर कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने एक झटके में रोक लगा दी थी.

एफडीसी वो दवाएं हैं जो दो या दो से अधिक दवाओं के अवयवों को मिलाकर बनाई जाती हैं. दुनिया के अधिकांश देशों में इन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई है. देश में सक्रिय कई स्वास्थ्य संगठन लंबे समय से कहते आ रहे थे कि इन दवाओं से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है और ये हानिकारक भी हो सकती हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26-ए के तहत मानव उपयोग के उद्देश्य से 344 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया था. जिसके बाद सरकार ने समान प्रावधानों के तहत 344 एफडीसी के अलावा पांच और एफडीसी को प्रतिबंधित कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को सुनाए गए फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया, जिसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत हुआ था. इस बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी. दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी की कि 328 एफडीसी में निहित सामग्री का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इन एफडीसी से मानव स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है.

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