Wednesday, October 2, 2024
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तेज प्रताप के खिलाफ नहीं चलेगा कोई केस! कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानिए मामला…

SI News Today

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत पहुंचाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार (22 मार्च) को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि एजेंसी को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में तेज प्रताप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. सीबीआई ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमृर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि दो आरोपियों मोहम्मद कैफ और जावेद के खिलाफ जांच चल रही है. सीबीआई ने यह बयान पत्रकार की विधवा आशा रंजन की याचिका पर दिया है. याचिका में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ जांच की मांग की गई थी. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बाद में किसी भी समय तेज प्रताप के खिलाफ कुछ भी मिलने पर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति दी है.

अपराधियों ने 13 मई, 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे. बिहार सरकार ने पत्रकार संगठन और विपक्षी दलों की मांग के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. मृतक के परिजनों का प्रारंभ से ही आरोप रहा है कि इस हत्या के पीछे उस समय सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन का हाथ है. वर्तमान समय में सीवान में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

शहाबुद्दीन सहित 7 के खिलाफ आरोप पत्र दायर
बीते साल 22 अगस्त को पत्रकार हत्या मामले में दाखिल आरोप पत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावे लड्डन मियां उर्फ अजहरुद्दीन बेग, रिशु कुमार जायसवाल, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और सोनू कुमार गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 302 के साथ ही आर्म्स एक्ट तहत विशेष सीबीआई की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

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