दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि के नए मुकदमे में नोटिस जारी किया। संयुक्त पंजीयक पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। जेटली ने केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अपने खिलाफ ‘धूर्त’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ मानहानि का नया मुकदमा दायर किया है।
बता दें कि मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल, पिछले एक साल से अरुण जेटली द्वारा दाखिल किए गए मानहानि के मुकदमे के बाद इसी मामले में जेटली ने एक और मानहानि का केस दाखिल कर दिया था। अरुण जेटली ने मानहानि मामले में नया केस केजरीवाल के वकील रामजेठमलानी द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दर्ज कराया है। इस मानहानि केस में जेटली ने 10 करोड़ रुपये की मांग की है।
बता दें कि गुरुवार को केस की सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने जेटली को बदमाश कह दिया था। इस शब्द से जेटली गुस्से में आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट को सुनवाई भी स्थगित करनी पड़ी। सफाई में जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल केजरीवाल के कहने पर इस शब्द का इस्तेमाल किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के बैंक खातों की जानकारी वाली केजरीवाल की याचिका को किया खारिज हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कोर्ट में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। सभी दलीलें कानून के दायरे में रखी जानी चाहए। इस प्रकार की टिप्पणियों से मानहानि करने वाले व्यक्ति को और अधिक अपमान का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणियां दुष्कर्म के मामले में होने लगे तो पीड़िता का बार-बार बलात्कार अदालत में ही होगा।