Wednesday, April 30, 2025
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13 साल की रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भ गिराने की अनुमति..

SI News Today

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर 13 वर्षीय बलात्कार पीड़ित नाबालिग लड़की के 31 सप्ताह के गर्भ को गिराने की बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी। इस लड़की को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा और आठ सितंबर को चिकित्सीय प्रक्रिया से उसका गर्भपात होगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जे जे अस्पताल के चिकित्सकों की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद इस लडकी का गर्भपात करने की अनुमति दी। केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट और इसी तरह की एक अन्य बलात्कार पीड़ित के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया।

शीर्ष अदालत ने अस्पताल प्राधिकारियों से कहा कि इस लड़की का यथासंभव आठ सितंबर को गर्भपात किया जाये। लड़की को एक दिन पहले अर्थात् गुरुवार को अस्पताल में भर्ती किया जायेगा। मुंबई की रहने वाली बलात्कार की शिकार यह लड़की सातवीं कक्षा की छात्रा है और उसने न्यायालय से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। चिकित्सीय गर्भ समापन कानून की धारा 3 (2)(बी) के अंतर्गत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ के समापन की अनुमति नहीं है। इसी वजह से न्यायालय में 20 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ समापन के मामलों में न्यायालय को मेडिकल बोर्ड की राय लेनी पड़ती है। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद ही न्यायालय ऐसे मामलों में कोई आदेश देता है।

बच्ची के साथ उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ने छह महीने पहले रेप किया था। आरोपी पीड़िता के परिवार के साथ ही रहता था। अभी आरोपी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। अगस्त महीने में पीड़िता के परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए कि अचानक पीड़िता का वजन कैसे बढ़ गया। जब जांच हुई तो पता लगा कि पीड़िता 27 सप्ताह की गर्भवती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तब तक पीड़िता ने अपने यौन शोषण के बारे में अपने परिजनों को नहीं बताया था।

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