Saturday, February 15, 2025
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AAP के एक और ‌व‌िधायक पर आरोप तय

SI News Today

चुनाव प्रचार के दौरान दंगा करने, अनधिकृत प्रवेश और मारपीट के मामले में सदर बाजार से आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए हैं। मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के लिए प्रचार के समय का है।
रोहिणी जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी रूबी नीरज कुमार ने आरोप तय करते हुए कहा कि सोमदत्त पर दंगा करने, बंधक बनाने, अनधिकृत प्रवेश और मारपीट की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

आप विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। अदालत ने शिकायतकर्ता को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को अभियोजन की गवाही शुरू करवाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमदत्त पर दंगा करने, बंधक बनाने, चोट पहुंचाने व भीड़ जमा करने की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इस मामले में सोमदत्त को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।
पुलिस ने 2015 में सोमदत्त पर एफआईआर दर्ज की थी

अभियोजन के मुताबिक, गुलाबी बाग थाना पुलिस ने 2015 में सोमदत्त पर एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता संजीव राणा का आरोप था कि सोमदत्त अपने करीब 50 समर्थकों के साथ क्षेत्र में प्रचार करते हुए उसके घर आए थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोपों पर बहस करते हुए कहा कि जब संजीव ने इसका विरोध किया, तो सोमदत्त ने बेसबॉल का बैट उसके पैर पर मारा और समर्थकों ने उसे सड़क पर खींचकर पीटा। इस मारपीट में संजीव को काफी चोट आई थी। बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोमदत्त व उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने नशे की हालत में खुद सोमदत्त से झगड़ा करना शुरू किया था। इसके अलावा राणा ने एफआईआर में सोमदत्त के अलावा दंगा करने वाले न किसी शख्स को पहचाना और न किसी का नाम पुलिस को बताया।

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