Tuesday, April 16, 2024
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गौहत्या के शक में दर्जी की पीट-पीटकर हत्या!

SI News Today
Gauhati suspected to be beaten to death!

मध्य प्रदेश के सतना में गौहत्या के शक में कथित तौर पर एक दर्जी की हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना में मृतक का साथी घायल हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भीड़ ने कथित तौर पर दोनों को डंडों से पीटा. घटना के बाद इलाके में तनाव है. इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

मामला शुक्रवार को अमगरा गांव का है. पेशे से दर्जी रियाज (45) और शकील (38) पर गाय को मारने का शक था. जिसके बाद दोनों पर भीड़ ने लाठी-डंडों से पीट दिया. इससे रियाज और शकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान रियाज की मौत हो गई, जबकि मृतक का साथी फिलहाल कोमा में है.

400 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात
आईजी पुलिस रीवा रेंज, उमेश जोगा ने बताया कि इलाके में तनाव है. ऐसे में करीब 400 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है. 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. रविवार को वह सतना भी जाएंगे.

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, पुलिस अधिकारी राजेश हिंगणकर ने कहा, ‘एक कटा हुआ साड़ और दो अन्य मवेशियों के मांस भी घटनास्थल से बरामद हुए हैं. मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन सिंह गोंड, विजय सिंह गोंड, फूल सिंह गोंड और नारायण सिंह गोंड शामिल है.’

आरोपियों में से एक पवन सिंह गोंड ने रियाज और शकील के खिलाफ गोहत्या का मामला भी दर्ज कराया था. पवन ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि रियाज और शकील उस वक्त घायल हुए जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे.

अंग्रेजी अखबार ‘Hindustan Times’ के अनुसार, आरोपियों ने दो लोगों को मारने से इनकार किया है. पुलिस ने पवन की शिकायत पर शकील और रियाज के खिलाफ मध्य प्रदेश गोहत्या पाबंदी अधिनियम 2004 और मध्य प्रदेश कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मैहर क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी अरविंद तिवारी ने कहा कि उन्हें घटना से ‘बीफ’ के टुकड़े मिले हैं.

उधर, शकील और रियाज के परिजनों ने गोहत्या के आरोपों से इनकार किया है. पुलिस अधिकारी राजेश हिंगणकर ने कहा, ‘शकील टैक्सी ड्राइवर है. उसके जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा, तो उसकी गिरफ्तारी होगी. मध्य प्रदेश ने साल 2012 में गोहत्या अधिनियम में बदलाव कर 3 साल की अधिकतम सजा को 7 साल को बढ़ाया था.’

SI News Today

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