उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुलेआम बुधवार को एक गाय पर दो लोगों ने एयर गन से गोली मारकर उसे घायल कर दिया। गाय को कुल छह गोलियां लगी हैं। पुलिस ने यह जानकारी गुरुवार को दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पारकर कॉलेज के पास का है, जहां घास चरने गई एक गाय को दो लोगों ने एयर गन से गोली मार दी थी। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पारकर कॉलेज के पास उस वक्त माहौल गरमा गया, जब सूचना मिली कि एक गाय को किसी ने गोली मार दी है।
सूचना पर फौरन स्थानीय पुलिस घायल गाय को लेकर पशु चिकित्सालय लाई, जहां डॉक्टर ने उसका उपचार किया। गाय के मालिक का कहना है कि जहां यह घटना हुई वहां हरियाली है और गाय अक्सर वहां घास चरने चली जाती है। बच्चों ने उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति ने र्छे मारकर गाय को घायल कर दिया है, जिसके बाद गाय स्वामी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी।
सूचना मिलने पर पुलिस भी हरकत में आई और तुरंत गाय को लेकर पशु चिकित्सालय आई जहां उसका उपचार किया गया। एसपी (सिटी) आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया, “यह मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने गाय का मेडिकल करवा कर सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी है। गाय के मालिक ने एक तहरीर दी थी, जिसके आधार पर दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मामले की विवेचना जारी है।”
बता दें कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने निर्देश दिया था कि गाय को मारने वाले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। डीजीपी सिंह ने कहा- “गौ-हत्या और तस्करी रोकने की बेहद जरूरत है। इस काम के लिए अपराधियों पर एनएसए 1980 या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए।”
इस कानून के तहत किसी भी आरोपी शख्स को तीन महीने या फिर उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। वहीं एनएसए मामले के तहत दर्ज किए गए केस को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार इसकी जानकारी 7 दिन के अंदर देनी होगी।