Tuesday, April 29, 2025
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राजधानी: अगर लखनऊ मेट्रो में की ये 15 गलती तो मिलेगी सजा…

SI News Today

लखनऊ: लखनऊ मेट्रो का 5 सितंबर को इनॉगरेशन किया जाएगा। इसके बाद लोग लखनऊ मेट्रो की सुविधा ले सकेंगे। मेट्रो ने संचालन से पहले अपराध की कैटेगरी भी तय की है। अगर यात्री इसका उल्लंघन करेंगे तो उन्हें 500 रुपए जुर्माने से लेकर 4 साल तक की कैद भी हो सकती है।

अपराधसजा
मेट्रो में नशे की हालत रहने, उपद्रव करना, दूसरे यात्रियों को परेशान करना500 रुपए जुर्माना
मेट्रो ट्रेन में आपत्त‍िजनक चीज ले जाना500 रुपए जुर्माना
मेट्रो ट्रेन में खतरनाक वस्तु ले जाना5 हजार जुर्माना और 4 साल की कैद
a.मेट्रो परिसर में प्रदर्शन करना
b.मेट्रो के डिब्बे में कुछ चिपकाना या लिखना
c. इन सामानों को हटाने से इनकार करना
1 हजार जुर्माना या 6 महीने की कैद
मेट्रो ट्रैक पर टहलना250 रुपए जुर्माना या तीन महीने की कैद
ट्रेन संचालन में बाधा पहुंचाना5 हजार जुर्माना या चार साल की कैद
मेट्रो कर्मियों की ड्यूटी में बाधा पहुंचाना1 हजार जुर्माना या 1 साल की कैद
बिना टिकट या पास के यात्रा करना50 रुपए जुर्माना याद 1 महीने की कैद
ट्रेन के संचार माध्यमों में बाधा पहुंचाना या अलार्म का मिस यूज करना1 हजार जुर्माना या 1 साल की कैद
मेट्रो पास या टिकट में परिवर्तन करने, जालसाजी करना6 महीने कैद
सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने पर250 रुपए जुर्माना या दो माह की कैद
मेट्रो परिसर में अनाधिकृत सामान बेचना500 रुपए जुर्माना या 6 माह की कैद
अनाधि‍कृत तौर पर टिकट बेचना500 रुपए जुर्माना या 3 महीने की कैद
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