लखनऊ: लखनऊ मेट्रो का 5 सितंबर को इनॉगरेशन किया जाएगा। इसके बाद लोग लखनऊ मेट्रो की सुविधा ले सकेंगे। मेट्रो ने संचालन से पहले अपराध की कैटेगरी भी तय की है। अगर यात्री इसका उल्लंघन करेंगे तो उन्हें 500 रुपए जुर्माने से लेकर 4 साल तक की कैद भी हो सकती है।
अपराध | सजा |
मेट्रो में नशे की हालत रहने, उपद्रव करना, दूसरे यात्रियों को परेशान करना | 500 रुपए जुर्माना |
मेट्रो ट्रेन में आपत्तिजनक चीज ले जाना | 500 रुपए जुर्माना |
मेट्रो ट्रेन में खतरनाक वस्तु ले जाना | 5 हजार जुर्माना और 4 साल की कैद |
a.मेट्रो परिसर में प्रदर्शन करना b.मेट्रो के डिब्बे में कुछ चिपकाना या लिखना c. इन सामानों को हटाने से इनकार करना | 1 हजार जुर्माना या 6 महीने की कैद |
मेट्रो ट्रैक पर टहलना | 250 रुपए जुर्माना या तीन महीने की कैद |
ट्रेन संचालन में बाधा पहुंचाना | 5 हजार जुर्माना या चार साल की कैद |
मेट्रो कर्मियों की ड्यूटी में बाधा पहुंचाना | 1 हजार जुर्माना या 1 साल की कैद |
बिना टिकट या पास के यात्रा करना | 50 रुपए जुर्माना याद 1 महीने की कैद |
ट्रेन के संचार माध्यमों में बाधा पहुंचाना या अलार्म का मिस यूज करना | 1 हजार जुर्माना या 1 साल की कैद |
मेट्रो पास या टिकट में परिवर्तन करने, जालसाजी करना | 6 महीने कैद |
सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने पर | 250 रुपए जुर्माना या दो माह की कैद |
मेट्रो परिसर में अनाधिकृत सामान बेचना | 500 रुपए जुर्माना या 6 माह की कैद |
अनाधिकृत तौर पर टिकट बेचना | 500 रुपए जुर्माना या 3 महीने की कैद |