घर बदल लिया है, मगर दस्तावेजों में उसे अपडेट नहीं करा सके हैं। खासकर पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड में? अगर जवाब हां है, तो यह खबर आपके मतलब की है। पैन कार्ड पर कार्ड धारक अपना पता बदल या अपडेट करा सकते हैं। यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मुहैया कराता है। खास बात है कि इस काम को करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर और बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। न ही नया पता बदलवाने के लिए आपको किसी से सिफारिश करनी पड़ेगी। आप बेहद आसान तरीके से एनएसडीएल की वेबसाइट onlineservices.nsdl.com के जरिए पैन कार्ड पर अपने पुराने पते को अपडेट कर सकते हैं।
एनएसडीएल ई-गॉव की साइट- tin-nsdl.com के अनुसार, 10 संख्या वाले अल्फान्यूमैरिक पहचान पत्र (पैन कार्ड) को देश का आयकर विभाग जारी करता है। वहीं, पैन कार्ड के आवेदन और उसकी प्रक्रिया से जुड़े कामों का जिम्मा एनएसडीएल संभालता है। यह काम वह आयकर विभाग के कहने पर करता है। करदाताओं के लिए कर का भुगतान करने और आय कर रिटर्न भरने के दौरान पैन कार्ड संख्या बताना जरूरी होता है।
PAN पर ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए एनएसडीएल ने सुविधा दे रखी है। सबसे पहले onlineservices.nsdl.com पर जाएं। यहां ‘एप्लीकेशन टाइप’ में ‘चेंजेस ऑर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा’ का विकल्प चुनें। अब आपके सामने कुछ खाने होंगे, जिनमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी। ब्यौरा भरने के बाद एक नया पेज खुलेगा। टोकन नंबर भी जेनरेट होगा, जो कि आवेदन के दौरान भरे गए ई-मेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा। अब आगे आपको ‘सब्मिट स्कैन्ड इमेजेज थ्रू ई-साइन’ के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। फिर पैन कार्ड भरना होगा।
पेज पर आपको नया पता भरने के लिए जगह दी जाएगी, जिसमें कार्डधारक को सही पता बताना होगा। लेकिन नया पता देने के साथ आपको उसका प्रमाण भी देना होगा। पूरा फॉर्म भरे जाने के बाद पैन कार्डधारक एक एकनॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। अंत में आपको इस पते पर उसी स्लिप का प्रिंट आउट अपने अन्य दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। पता- इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, पांचवीं मंजिल, मंत्री स्टरलिंग, प्लॉट नंबर-341, सर्वे नंबर-997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगलो चौक के पास, पुणे-411016।