पाकिस्तान में चांद देखना और उसका ऐलान करना मुश्किल में डाल सकता है. दरअसल पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां धार्मिक मामलों का मंत्रालय ने ‘पाकिस्तान रवायत-ए-हलाल बिल-2017’ नाम से एक नया कानून का मसौदा बना रही है, जिसमें किसी शख्स या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चांद के दीदार की खबर देने की मनाही की गई है.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, इस बिल के मसौदे में अगर किसी व्यक्ति या निजी संस्था ने रवायत-ए-हलाल कमेटी के अध्यक्ष से पहले चांद दिखने की घोषणा की, तो उस पर दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है.
इस बारे में मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि नए विधेयक का मसौदा अपने शुरुआती चरण में है. उन्होंने बताया कि यह बिल ईद जैसे त्योहारों को लेकर किसी तरह की दुविधा से बचने के मकसद से तैयार किया जा रहा है. उनके मुताबिक, पूरे पाकिस्तान में कई कमेटियां हैं और वे बिना किसी पुख्ता सबूत के ही चांद दिखने का ऐलान कर दिया करते थे. इसे रोकने के लिए यह बिल लाया जा रहा है.