Ministry of External Affairs changed the rule after Tanvi Seth controversy!
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29 जून को जारी हुए नए नियमों के मुताबिक पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है. तन्वी सेठ पासपोर्ट विवाद के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पासपोर्ट के नियम बदल दिए हैं. यानी अब पुलिस वेरिफिकेशन के समय आवेदकों का पते पर मौजूद रहना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को होल्ड पर रखा जाएगा. इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने नए नियमों में साफ किया है कि आवेदक को अपने सारे जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी देनी होगी. सोमवार को जब लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस में लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पहुंचे तो उन्हें इन नए नियमों के बारे में बताया गया. इन नए नियमों के आधार पर ही पासपोर्ट एप्लीकेशन स्वीकार की जाएंगी.
तन्वी पासपोर्ट मामले में क्या था तर्क
इससे पहले भी एक बार नियम बदले गए थे जिसमें पासपोर्ट ऑफिस ने बताया था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पते का सत्यापन होना जरूरी नहीं है. इसके बाद पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा ने तन्वी सेठ के मामले में तर्क दिया था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए 1 जून से जो नए नियम लागू हुए हैं उनके मुताबिक किसी व्यक्ति के पते पर एडवर्स रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकती. ऐसे में तन्वी सेठ और उनके पति के पासपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता.