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उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए एयर इंडिया ने बनाए नियम, फ्लाइट लेट कराई तो 15 लाख जुर्माना

उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए एयर इंडिया ने नए नियम बनाए हैं। पिछले महीने शिव सेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ और टीएमसी के डोला सेन की घटनाओं के बाद एयर इंडिया ने हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ जुर्माने और एफआईआर कराने के नियम तैयार किए हैं। 13 अप्रैल के सर्कुलर में एयर इंडिया ने डोला सेना के व्‍यवहार का उदाहरण दिया है जब उनकी वजह से 39 मिनट फ्लाइट लेट हुई थी। डोला ने व्‍हीलचेयर पर बैठी अपनी मां के करीब वाली सीट, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, को खाली करने से इंकार किया था। इसके बाद सर्कुलर में सेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ का जिक्र है जिन्‍होंने 90 मिनट तक फ्लाइट लेट कराई थी। सर्कुलर में सेन और गायकवाड़ के अलावा वाईएसआरसी सांसद मिथुन रेड्डी का भी जिक्र है जिन्‍होंने नवंबर 2015 में एयर इंडिया के एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी।

एयरलाइन ने कहा है, ”सड़क किनारे किसी होटल में भी ‘प्रवेश का अधिकार रिजर्व’ का बोर्ड लगा होता है, इसलिए एयर इंडिया के पास भी हंगामा करने वाले यात्रियों को संभालने का तरीका होना चाहिए।” इसमें कहा गया है कि उपद्रव करने वालों को किसी तरह के उकसावे की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह प्रस्‍ताव किए गए हैं:

1. ऐसी कोई भी घटना होने पर पहली सूचना एयरपोर्ट मैनेजर/एमडी/आरडी/सीडी और सीएमडी कार्यालय को दी जानी चाहिए।
2. कोई भी कर्मचारी मीडिया से सीधे बात नहीं करेगा।
3. घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की उपयुक्‍त धारा के तहत एफआईआर या शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।
4. संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन और उसपर दावा करना।
5. उपद्रवी यात्रियों से वित्‍तीय नुकसान की वसूली इस तरह की जाएगी:

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