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हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपए,लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) को मिली मंजूरी

लोकसभा में सोमवार को मोटर वीकल बिल (संशोधित) पास कर दिया गया। इसके साथ ही अब आप खुद रोड ट्रांसपोर्ट अर्थारिटी जाकर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई या इसे रीन्यू कर सकते हैं। बता दें कि देश में हर साल 5 लाख से ज्याद सड़क हादसे होते हैं। इस बिल का मुख्य लक्ष्य लोगों की सुरक्षा है। बिल में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने की बात स्पष्ट तौर पर की गई है। संशोधित एक्ट में जिन-जिन नियमों का जिक्र है उससे मंत्रालय की ठोस कदम उठाने की इच्छा साफ जाहिर होती है।

इस एक्ट के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच गुना बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले से 10,000 रुपए का फाइन वसूलने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर वह शख्स नशे की हालत में किसी की जान ले लेता है तो जुर्म गैर जमानती हो जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा मिलेगी। साथ ही एक्सिडेंट करने वाले शख्स पर पहले से सोच-समझकर, जानबूझकर किए गए जुर्म के तहत केस चलाया जाएगा।

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े नए नियम :

1. लोग अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी ना दें इसके लिए नियम में बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें नाबालिग जिसकी कार या वाहन से एक्सिडेंट करेगा उसको 25,000 रुपए का जुर्माना, तीन साल तक कैद या फिर दोनों सजा के तौर पर मिल सकते हैं।

2. बदलाव में चार साल से ऊपर के बच्चे को हेलमट पहनना जरूरी किया गया है।

3. हेलमेट ना पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस कैंसल, यही फाइन रेड लाइट तोड़ने और सीट बेल्ट ना लगाने पर होगा।

4. ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करने पर एक हजार से पांच हजार तक का जुर्माना।

5. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले को 10 लाख रुपए और गंभीर चोट आने पर पांच लाख तक मदद।

इसके अलावा केंद्र सरकार वाहनों के लिए नेशनल रजिस्टर भी खोलने की बात कर रहा है। इसके वाहनों को यूनीक रिजस्टर नंबर दिया जाएगा जिसके नकल को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार को खराब और स्तर की बराबरी पर ना आने वाले वाहनों को हटाने का भी अधिकार मिल सकता है। उससे सरकार ‘खराब’ वाहन बनाने वाले को 500 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकेगी।

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