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ल‍िव-इन पार्टनर पर क‍िया रेप केस, फ‍िर पति‍ बना कर बोली- आरोप वापस लेना चाहती हूं

दिल्ली के तिमारपुर थाने क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी पर धोखा देकर रेप करने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद व्यक्ति ने उससे शादी कर ली। अब महिला केस वापस लेना चाहती है लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा करने से मना कर दिया। जस्टिस आर के गुआबा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराधिक मामला दर्ज है तो वह केस वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आरोपी पर यौन शोषण. रेप और शारीरिक हमला जैसा मामला दर्ज किया गया है जो कि किसी भी रूप से पारिवारिक कलह का मामला नहीं लगता है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसे किसी भी हाल में रद्द नहीं किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रेमिका से शादी करने के बाद भी आरोपी को राहत नहीं मिली।

जस्टिस गुआबा ने कहा कि हाई कोर्ट की विशेष पावर का इस्तेमाल करके किसी भी अपराधिक मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधिक मामलों में बेशक महिला बाद में केस वापस लेने की बात करे, लेकिन केस में दर्ज कराए गए अपराध के दुष-परिणामों को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस ने कहा कि यह मामला धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है लेकिन इस केस में अन्य अपराधों के होने की भी बात की गई है इसलिए महिला के लिव इन पार्टनर पर केस पहले की तरह ही चलेगा।

आपको बता दें कि महिला ने पिछले साल अपने लिव इन पार्टनर के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। महिला द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में कहा गया था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने कहा था कि शादी का प्रपोज़ल मिलने के बाद दोनों साथ में रहने लगे थे। आरोपी अक्सर महिला से कहता था कि हम जल्द ही शादी करेंगे और वह महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला ने आरोपी पर शारीरिक हमला करने का भी आरोप लगाया है।

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