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जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी छात्र को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा…

दिल्‍ली: प्रद्युम्‍न मर्डर केस में 11वीं के हत्‍यारोपी छात्र को सीबीआई ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया. सीबीआई के मुताबिक आरोपी की आयु 16 साल से ज्‍यादा है, इसलिए उसे जुवेनाइल बोर्ड में पेश किया गया जहांं से उसे 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया. सीबीआई ने आरोपी की छह दिन की कस्‍टडी भी मांगी थी.

इससे पहले सीबीआई ने गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्‍कूल के प्रद्युम्‍न मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि सात वर्षीय छात्र का मर्डर 11वीं में पढ़ने वाले स्‍टूडेंट ने किया. इसके साथ ही सीबीआई ने स्‍पष्‍ट किया है कि इससे पहले पकड़े गए बस कंडक्‍टर अशोक कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. अशोक के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनको सीबीआई की जांच पर भरोसा है. इस संदर्भ में केस से जुड़ी 10 अहम बातों पर आइए डालते हैं एक नजर:

1. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस छात्र ने परीक्षा रद्द कराने के लिए मर्डर किया. यह छात्र अभिभावक-छात्र मीटिंग (PTM) की तारीख भी आगे बढ़वाना चाहता था. यह छात्र चाकू लेकर उस दिन स्‍कूल गया था. प्रद्युम्‍न की हत्‍या के बाद आरोपी ने चाकू को फ्लश कर दिया था.

2. सीबीआई के मुताबिक यह हत्‍या पूर्व नियोजित नहीं थी लेकिन यह छात्र कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि परीक्षा की तारीखें आगे खिसक जाएं. छात्र ने कहा भी था कि कुछ ऐसा करूंगा कि परीक्षा ही नहीं होगी. इसीलिए प्रद्युम्‍न जैसे ही टॉयलेट में दिखा, उसकी हत्‍या कर दी गई.

3. इसके साथ ही सीबीआई ने यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया है कि यह मर्डर केस यौन शोषण से जुड़ा मामला नहीं है. सीबीआई ने छात्र से कबूलनामे पर हस्‍ताक्षर भी करवाए हैं.

4. इसके साथ ही सीबीआई ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि आरोपी कंडक्‍टर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं.

5. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस छात्र को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश कर रही है. इस छात्र की उम्र 16 साल से अधिक बताई जा रही है. सीबीआई के मुताबिक बोर्ड ही यह तय करेगा कि छात्र पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं.

6. आरोपी छात्र के पिता ने कहा कि उनका बेटा बेकसूर है और उसने यह अपराध नहीं किया है. इस छात्र के पिता ने कहा कि सीबीआई ने मेरे बेटे को पिछली रात हिरासत में लिया. मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है. उसने तो माली और टीचरों को सूचना दी थी.

7. सूत्रों के मुताबिक इसी छात्र ने पहले बयान दिया था कि उसने टॉयलेट के पास माली को सबसे पहले देखा था. सीबीआई इससे पहले भी इस छात्र से कई बार पूछताछ कर चुकी है. गुरुग्राम की पुलिस ने भी जांच के दौरान धारा 164 के तहत इसका बयान दर्ज करा चुकी है.

8. प्रद्युम्‍न आठ सितंबर को टॉयलेट के बाहर मृत मिला था. उसके गले पर चाकू के गहरे घाव थे. मर्डर के बाद स्‍कूल बस के कंडक्‍टर अशोक कुमार को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म भी कबूल किया था. लेकिन बाद में वह यह कहते हुए अपने बयान से पलट गया कि उसने दबाव में आकर हत्‍या की बात स्‍वीकार की थी.

9. उसके बाद प्रद्युम्‍न के परिजनों की मांग और बढ़ते दबाव के बीच इस केस को राज्‍य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने जांच का जिम्‍मा संभालने के बाद कंडक्टर के अलावा स्कूल के माली हरपाल, टीचर्स, स्‍टाफ और मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ की है. यहां तक की सीबीआई आरोपी बस कंडक्टर और माली को लेकर क्राइम स्‍थल पर भी गई और वहां उस सीन को रिक्रिएट किया गया.

10. हत्‍या के मामले में लोगों का गुस्‍सा देखते हुए रायन स्‍कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया था. रायन स्‍कूल के मालिकों ने मुंबई में जमानत की याचिका दायर की थी.

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