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वित्त मंत्रालय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया की बिना ई-वे बिल के रेलवे माल नहीं छोड़ पाएगा…

बिना ई-वे बिल के रेलवे भी अब माल नहीं छोड़ पाएगा। रेलवे की जवाबदेही तय करते हुए वित्त मंत्रालय ने इस आशय का एक नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत रेलवे के किसी भी माध्यम से माल मंगाने पर जिम्मेदारों को ई-वे बिल की जांच करनी होगी। सेंट्रल ई-वे बिल व्यवस्था के साथ ही इस प्रक्रिया के लागू होने के आसार हैं। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। आमतौर पर रेलवे में बुकिंग कराकर माल लाने या फिर बोगी बुक करा सामान को गंतव्य तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था है।

इसकी एवज में रेलवे को बुकिंग का पैसा संबंधित व्यक्ति से प्राप्त होता है। रेल प्रशासन माल की जांच नहीं करता है। लिहाजा बुकिंग के नाम पर व्यवसायी खेल करते हैं। अक्सर टैक्स चोरी के प्रकरण सामने आते हैं। प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हुए वित्त मंत्रालय ने इस आशय का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत बिना ई-वे बिल अब रेलवे से माल निकाला जाना आसान न होगा। माना जा रहा है कि सेंट्रल ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने की तिथि के साथ ही रेलवे में भी इसे लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने से बीते माह चारबाग में पकड़े गए 16 वैगन माल जैसी घटनाओं पर भी विराम लगेगा।

‘कल सेंट्रल काउंसिल की बैठक है। कई अहम निर्णय हो सकते हैं। इसमें रिटर्न के प्रारूप को अंतिम निर्णय दिया जा सकता है। साथ ही सेंट्रल ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने की तिथि पर भी विचार हो सकता है। रेलवे भी अब बिना ई-वे बिल लिए माल रिलीज नहीं कर पायेगा। इसे लेकर नोटीफिकेशन हो गया है। बहुत संभावना है कि सेंट्रल ई-वे बिल की तिथि से इसे भी लागू कर दिया जाए। यह एक अच्छा कदम है।

 

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