Wednesday, March 27, 2024
featuredटॉप स्टोरी

फॉर्म-16 नहीं होने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कैसे मदद करता है फॉर्म २६ास, जानिए पूरी जानकारी

SI News Today

अगर आप कर दाता हैं या पहली बार इनकम टैक्स के दायरे में आए हैं तो जान लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में अगर आपके नियोक्ता ने अभी तक टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 नहीं दिया है तो घबराएं नहीं क्योंकि आपकी सारी उलझनें फार्म 26 एएस दूर कर देगा। इनकम टैक्स भरने से पहले आप इसे हासिल कर लगें। फॉर्म 26-एएस आपकी वार्षिक आय और कर का पूरा विवरण उपलब्ध कराता है। इसमें आपके खाते में आई साल भर की सैलरी और आपका कितना टैक्स कटा है और सरकार के पास जमा हुआ है, उसका पूरा विवरण होता है। अगर आपके नियोक्ता आपकी सैलरी से आय कर काटते हैं तो उसका पूरा विवरण आय कर विभाग के पास होता है। आयकर विभाग की जिस विवरणिका में यह ब्योरा होता है, उसे ही फॉर्म 26 एएस कहते हैं। इसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।

आपके टैक्स का पूरा विवरण: फॉर्म 26AS पर आपका नाम, आपका पैन कार्ड डिटेल, आपके नियोक्ता का नाम-पता, उसका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टैन) आदि की जानकारी होती है। इसके अलावा आपके द्वारा कितना टैक्स जमा किया गया है या वित्तीय वर्ष में कितना टैक्स रिफंड हुआ है, उसका भी विवरण इस फॉर्म में रहता है।

अचल संपत्ति बिक्री पर कटे टीडीएस का भी विवरण: अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान कोई अचल संपत्ति बेची है तो खरीददार उस पर टीडीएस काटता है। जितने में डील हुई है उस पर खरीदार इनकम टैक्स काटता है। इस टैक्स का विवरण भी फॉर्म 26 एएस में होता है।

बड़े वित्तीय लेन-देन का विवरण: अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों के जरिए बड़े वित्तीय लेन-देन किए हैं तो इनकम टैक्स विभाग के पास उसकी भी जानकारी होती है। इस वार्षिक सूचना प्रपत्र में उसका भी विवरण दर्ज होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने बड़ी रकम का म्यूचुअल फंड या कोई जमीन, घर, या बॉन्ड की खरीद-बिक्री की है तो उसका भी विवरण इसमें होता है।

इसके अलावा आपके द्वारा जमा किया गया एडवांस टैक्स का विवरण भी फॉर्म 26 एएस में होता है। इस फॉर्म में सूचनाएं त्रैमासिक आधार पर अपडेट की जाती हैं। वित्तीय साल के अंत में इस में टैक्स क्रेडिट भी शो करता है।

फॉर्म-26AS कैसे हासिल करें?: इसे कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए  विभाग की वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद “फॉर्म-26एएस देखें” बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप TDS-CPC वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहां आपको जिस साल का विवरण देखना है, उसे सेलेक्ट करना होगा। फिर उसे डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड मांगेगा जो आपकी जन्म तिथि (DDMMYYYY) होगी।

SI News Today

Leave a Reply