Friday, May 17, 2024
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5-10 रुपये के सिक्के बने मुसीबत, कभी भी भेजवा सकते हैं जेल

SI News Today

5-10 coins made of trouble, can be sent to jail anytime.

   

क्या आपने कभी ये सुना है कि 10 रूपए के सिक्के रखने से 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां सिक्कों की वजह से तीन लोगों को 10-10 साल की सजा हो गई है।

बताते चलें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी मानते हुए तीनों को 10 साल की सजा के अतिरिक्त उनपर पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सिर्फ इतना ही नही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन्हें 15 साल की अन्य सजा हुई है। जहां एक ओर 27 जनवरी 2016 को सदर थाना की टीम ने तोशाम रोड पर गश्त के दौरान कार से लाखों के सिक्के ज़ब्त किए गए थे। वहीं दूसरी ओर टक्साल में हुए जांच के बाद यह सामने आया कि सभी सिक्के नकली हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रविंद्र व सचिन को गिरफ्तार करके सिक्कों को जब्त कर लिया है।

वहीं आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली निवासी स्वीकारा से ये सिक्के लेकर आए हैं। छानबीन में पुलिस ने सचिन के घर से नकली सिक्के बनाने का सामान भी बरामद कर लिया था। और अब ढाई साल बाद इस मामले में फैसला हुआ है। आरबीआई के निर्देशानुसार 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है और इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है। इसलिए जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के अंतर्गत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है।

जहां रिजर्व बैंक ने 10 रुपये का सिक्का चलन से बाहर नहीं किया है। वहीं ऐसे में असली सिक्का लेने से मना करना कानून के हिसाब से गलत है और यह भारतीय मुद्रा का अपमान भी है। सिक्कों को लेने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के अंतर्गत अपराध है। इन धाराओं के अंतर्गत किसी विधिक न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड, कारावास या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नही इसमें 17 साल की सजा या 20000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है।

बता दे कि आरबीआई द्वारा 10 रुपये का नया सिक्का 26 मार्च 2009 को जारी किया गया था। जो कि मान्य है। जानकारी के लिए बता दे कि शेरावाली की फोटो वाला सिक्का, संसद की फोटो वाला सिक्का, बीच में संख्या में ‘10’ लिखा हुआ सिक्का, होमी भाभा की फोटो वाला सिक्का, महात्मा गांधी की फोटो वाला सिक्का सहित अन्य सभी सिक्के भी मान्य हैं। इन सभी सिक्कों को कई विशेष मौकों पर जारी किया गया है। आरबीआई के मुताबिक भारतीय बैंक 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार करते हैं। और एक व्यक्ति एक दिन में 100 सिक्के जमा करवा सकता है।

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