Wednesday, July 24, 2024
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सृजन, घोटाले में 17 आरोपियों की सीबीआइ कोर्ट में पेशी शुरू हो चुकी है…

SI News Today

बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले के 17 आरोपियों की सीबीआइ कोर्ट में पेशी शुरू हो चुकी है। आरोपियों की पेशी को लेकर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घोटाले के सभी 17 आरोपियों को भागलपुर से कल रात ही पटना लाया गया है। सभी की पेशी पटना सिविल कोर्ट परिसर स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हो रही है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन यादव ने सीबीआई कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट के आलोक में आरोपियों को पटना ले जाने की अनुमति प्रदान की थी। मालूम हो कि भागलपुर में हुए इस घोटाले में सरकारी राशि के लगभग 1000 हजार करोड़ रूपये का बंदरबांट किया गया है।

पटना की सीबीआई अदालत में पेश होने वाले सभी आरोपी भागलपुर के केन्द्रीय व विशेष केन्द्रीय कारा में बंद हैं, इनमें दो महिलायें समेत सृजन घोटाले के 17 आरोपी हैं। पटना की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (टू) गायत्री कुमारी ने मंगलवार को जांचकर्ता की अर्जी पर सृजन घोटाले के 17 आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

देर रात सबको भागलपुर से पटना लाया गया

देर रात भारी सुरक्षा के बीच 17 आरोपियों को भागलपुर से पटना ले जाया गया। गौरतलब है कि केन्द्रीय व विशेष केन्द्रीय कारा में दो महिला समेत सृजन घोटाले के 17 आरोपी बंद थे।

बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट केन्द्रीय कारा व विशेष केन्द्रीय कारा को भेज दिया था। गुरुवार को जेल प्रशासन ने आरोपियों की पेशी के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्र लिखा था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने आरसी केस नंबर 15/017 व 37/017 (508/017) के आरोपी पंकज कुमार झा, विजय कुमार गुप्ता, सुधांशु कुमार दास, अशोक कुमार अशोक और हरिशंकर उपाध्याय का प्रोक्शन किया है।

इसी तरह आरसी केस नंबर 13/017 व 35/017 (500/017) में बंशीधर झा, सतीश कुमार झा, राकेश कुमार झा, अजय कुमार पांडे, प्रेम कुमार, राकेश कुमार यादव, अरुण कुमार और अरुण कुमार सिंह को रिमांड किया है। इसी केस में केन्द्रीय कारा जेल में बंद विनोद कुमार मंडल, सरिता झा और सुनीता चौधरी को भी रिमांड किया गया है।

अनुमति मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद जेल प्रशासन ने आरोपितों की सुरक्षा के लिए एसएसपी को पत्र लिखा था। एसएसपी मनोज कुमार ने सार्जेंट मेजर को अविलंब पुलिस बल व अफसरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया।

सोमवार शाम आरोपितों को पटना ले जाने के लिए चार-चार सेक्शन बीएमपी व सैप जवान, दो सेक्शन डीएपी, एक सेक्शन महिला पुलिस और चार अफसरों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को बेउर जेल भेज दिया जाएगा।

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